नई दिल्ली ,17 नवंबर 2021 ( ए )। कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपील करने का अधिकार मिला था। पाकिस्तान इसपर लगातार अड़ंगा लगा रहा था। अब पड़ोसी देश ने इस मामले पर यू-टर्न लिया है। संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया है, जिसके अनुसार जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपील करने का अधिकार मिलेगा। भारत इसको लेकर लगातार दबाव बना रहा था।
पाकिस्तान की एक अदालत ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना चुकी। उन्हें ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देने से वंचित रखा जा रहा था, जिसका कि भारत लगातार विरोध कर रहा था।
भारतीय नौसेना के 51 साल के रिटायर्ड अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को कांसुलर एक्सेस से पाकिस्तान के इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में दिए फैसले में कहा कि पाकिस्तान जाधव को दोषी ठहराने और सजा देने के फैसले की प्रभावी तरीके से समीक्षा करे और पुनर्विचार करे। इसके साथ ही अदालत ने भारत को बिना देरी जाधव तक राजनयिक पहुंच देने का आदेश दिया।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur