Breaking News

नई दिल्ली @ त्रिपुरा पुलिस को यूएपीए के तहत दर्ज वकीलों और पत्रकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कठोर कदम उठाने पर की खिंचाई

Share


नई दिल्ली ,17 नवंबर 2021 ( ए )। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दो वकीलों और एक पत्रकार के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ त्रिपुरा पुलिस ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोक थाम) अधि नियम के तहत मामला दर्ज किया था। रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपुरा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली दो वकीलों और एक पत्रकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने वकीलों मुकेश और अंसारुल हक अंसार के साथ-साथ पत्रकार श्याम मीरा सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।


Share

Check Also

नई दिल्ली@अभिषेक बनर्जी के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला…सिर फूटा

Share नई दिल्ली,31 मई 2026। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण …

Leave a Reply