Breaking News

रायपुर@ आपसी सहमति से तलाक के बाद भी पत्नी को मिलेगा भरण-पोषण

Share

रायपुर,19 अप्रैल 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेते हैं, तब भी पति को पत्नी को भरण-पोषण देना होगा। यह निर्णय जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक तलाकशुदा पत्नी की दोबारा शादी नहीं हो जाती, तब तक वह भरण-पोषण की हकदार है। यह पति की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी पूर्व पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहयोग दे।


Share

Check Also

राजपुर@ उत्कृष्ट पार्षद के लिए नवीन सर्व सोनार समाज ने किया पार्षद विशवास का सम्मान

Share राजपुर,24 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। नवीन सर्व सोनार समाज राजपुर द्वारा निर्दलीय निर्वाचित वार्ड पार्षद …

Leave a Reply