Breaking News

नई दिल्ली@सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका

Share

‘ईडी ’ प्रमुख का एक्सटेंशन अवैध करार दिया
केंद्र सरकार ने ईडी प्रमुख का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया,जिसे कोर्ट ने अवैध करार दिया
नई दिल्ली,11 जुलाई 2023 (ए)।
केंद्र सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी प्रमुख का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना उचित नहीं है।
31 जुलाई तक पद पर रहेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक को तीसरी बार सेवा विस्तार देना कानूनन अवैध और अमान्य है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार नियमों में संशोधन को उचित माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहेंगे।
इसके बाद नये निदेशक की नियुक्ति होनी है। इससे पहले संजय मिश्रा को नवंबर तक एक्सटेंशन दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों से उन्हें एक्सटेंशन मिल रहा था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस बीच, अदालत ने सीवीसी और डीएसपीई अधिनियम में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इन संशोधनों के जरिए सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।


Share

Check Also

लखनऊ@15 मौतों वाली बिल्डिंग पर बड़ा एक्शन100 पुलिसकर्मियों की निगरानी में ढहाई जा रही इमारत…

Share लखनऊ,25 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित उस कुख्यात …

Leave a Reply