नई दिल्ली ,17 मई 2023 (ए)। दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन के नामांकन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के अधिकारों पर बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी में एल्डरमैन को नामांकित करने का अधिकार देने का मतलब है कि वह चुने हुए नगर निकाय को कभी भी अस्थिर कर सकते हैं।
एल्डरमैन का नामांकन, एलजी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इसपर भी हैरानी जताई है कि क्या यह नामांकन केंद्र के लिए इतने महत्वपूर्ण थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कड़ी टिप्पणियां एल्डरमैन को नामांकित करने के उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनावाई के दौरान की है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मे अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली नगर निगम में 250 चुने हुए पार्षद और 10 नामंकित सदस्य होते हैं। पिछले साल दिसंबर में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बीजेपी को इसकी 15 साल की सत्ता से बेदखल कर दिया था।
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