दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली ,25 फ रवरी ,2023 (ए)। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव फिर से 27 फरवरी को होना था। लेकिन शनिवार को मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान एक वोट को अवैध घोषित करने के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका भाजपा की दो पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने लगाई गई थी।
दिल्ली एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय की ओर से नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों का दोबारा चुनाव करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस ने कहा कि स्थायी सदस्यों का फिर से चुनाव मामले में सुनवाई की अगली तारीख रोका जाए। दरअसल, एमसीडी के स्थायी सदस्यों का चुनाव परिणाम घोषित किए बिना फिर से चुनाव कराने के फैसला लिया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
मामले में याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पहले हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए बिना मेयर की तरफ से दोबारा चुनाव की घोषणा करना, पहली नजर में नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है। बता दें कि एमसीडी में स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव 27 फरवरी, 2023 को होना था। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने एलजी वीके सक्सेना, मेयर शैली ओबरॉय और एमसीडी को नोटिस भी जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने मतपत्रों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।
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