Breaking News

चंडीगढ़@सुखबीर बादल को हाईकोर्ट ने दी राहत

Share


चंडीगढ़,24 अगस्त २०२३(ए)।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल के खिलाफ ब्यास थाने में दर्ज एक केस को रद्द कर दिया है। बादल के खिलाफ 1 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी।
दरअसल, सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्यास नदी में अवैध माइनिंग के आरोप लगाए थे। इसके बाद वह ब्यास नदी का दौरा करने पहुंचे थे। जबकि इससे पहले डीसी ने धारा-144 के आदेश जारी किए हुए थे, लेकिन सुखबीर बादल के कानून का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।


Share

Check Also

कोलकाता@पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Share कोलकाता,04 जून 2026। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी …

Leave a Reply