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नई दिल्ली@चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश

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सुको ने कहा था- पीएम-नेता विपक्ष और सीजेआई पैनल में हों


नई दिल्ली,10 अगस्त 2023 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें। इसके बाद से ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश होने की खबर चर्चा पर थी। आज राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश किया गया है।
इस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश होने पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले- सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेगा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर पीएमखुले आम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। बता दें कि एससी ने कहा था, पीएम और नेता विपक्ष और सीजेआई पैनल में हों।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया। विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। इस बिल में सीईसी/ईसीएस की नियुक्ति, कार्यप्रणाली के लिए एक व्यवस्था बनाना शामिल है।


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