नई दिल्ली,26 जुलाई 2023 (ए)। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर वर्तमान ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। शीर्ष अदालत के हालिया फैसले के अनुसार उनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था। अदालत गुरुवार (27 जुलाई) को केंद्र के आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमत हुई।
एसजी मेहता ने अदालत से शुक्रवार से पहले केंद्र के विविध आवेदन पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।पीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार अपराह्न 3ः30 बजे तय की। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिए गए एक फैसले में 2021 में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन करने के लिए ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के विस्तार को अवैध करार दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।
अदालत ने माना था कि मिश्रा को दिया गया विस्तार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा 2021 के पहले दिए गए फैसले के विपरीत था। मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया। मई 2020 में वह 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए थे।
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