तिरुवनंतपुरम ,17 जुलाई 2023 (ए)। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से जुड़े विवादास्पद एसएनसी लवलीन मामले की सुनवाई करेगा, जिसे 2017 में पहली बार शीर्ष अदालत में आने के बाद से 33 बार स्थगित किया जा चुका है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ करेगी। मामले में स्थगन 2017 में शुरू हुआ और अब तक इसे 33 बार स्थगित किया जा चुका है।
हर बार ऐसा होने पर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष आरोप लगाता है कि यह कुछ राजनीतिक कारणों से सीपीआई (एम) और भाजपा के बीच गुप्त समझौते का हिस्सा है। यहां के कांग्रेस नेताओं का एक और आरोप यह है कि विजयन ने अभी तक विवादास्पद मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं किया है।
मामले में सीएम विजयन को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि उन्हें मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए।
मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ करेगी। मामले में स्थगन 2017 में शुरू हुआ और अब तक इसे 33 बार स्थगित किया जा चुका है।
हर बार ऐसा होने पर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष आरोप लगाता है कि यह कुछ राजनीतिक कारणों से सीपीआई (एम) और भाजपा के बीच गुप्त समझौते का हिस्सा है। यहां के कांग्रेस नेताओं का एक और आरोप यह है कि विजयन ने अभी तक विवादास्पद मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं किया है।
मामले में सीएम विजयन को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि उन्हें मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगस्त 2022 में मामले को उसी साल 13 सितंबर के लिए सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे टाला न जाए, लेकिन उसके बाद इसे दो बार और टाला गया।
यह मामला 1996 में इडुक्की जिले में पल्लीवासल, सेंगुलम और पन्नियार पनबिजली परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कनाडा स्थित एसएनसी लावलिन के साथ केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के अनुबंध में 374 करोड़ रुपये के नुकसान से संबंधित है, जब विजयन ई.के. नयनार की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री थे।
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