लगाई एक लाख की कॉस्ट
इंदौर,11 मई 2023 (ए)। हाई कोर्ट इंदौर ने गलत तथ्य लगाकर कोर्ट का एक साल खराब करने का विपक्षीगण पर एक लाख रुपए की कास्ट लगाई। दो सप्ताह में कास्ट की राशि कर्मचारी वेलफेयर में जमा कराना होगा। हाई कोर्ट ने अंतिम आदेश जारी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय को मूल परिवाद वापस भेज दिया। आदेश में कहा है कि परिवाद का अंतिम निराकरण होने तक चल-अचल संपत्तियों की बिक्री नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट इंदौर में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने यह आदेश जारी किए। अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएस जायसवाल व एडवोकेट अभिनव मल्होत्रा ने पैरवी की।
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