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रायपुर@नाबालिग से रेप…आरोपी को 20 साल की सजा

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घर से भगाकर मंदिर में की शादी फिर कई बार किया दुष्कर्म,5 लाख मुआवजे की सिफारिश

रायपुर,22 अगस्त 2026। रायपुर की प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग बच्ची को घर से भगाकर ले जाने,शादी करने और अलग-अलग जगहों पर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी संजय कुमार चंद्राकर को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट के न्यायाधीश अच्छेलाल काछी ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने पीडि़ता को हुए शारीरिक और मानसिक नुकसान और उसके पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा भी की है। मामले में पीडि़ता की ओर से विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर प्रसाद साहू ने पैरवी की। वकील डालेश्वर साहू ने बताया कि मई 2005 में आरोपी संजय नाबालिग के घर के सामने से आता-जाता था। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बाद में आरोपी ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया और फोन पर बातचीत होने लगी। आरोपी नाबालिग से कहता था कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। शादी नहीं करने पर आत्महत्या करने की बात करता था। इस बात का झांसा देकर आरोपी नाबालिग को घर से भगा का ले गया और महासमुंद के बागबाहरा स्थित मंदिर में शादी की।


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