नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए आरोपी सोनम की जमानत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उसे आगामी तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का सख्त आदेश दिया है। यह पूरा मामला ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई रहस्यमयी हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
छह महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने के निर्देश : सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस सनसनीखेज मामले का निचली अदालत में ट्रायल आगामी छह महीने की समयावधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित छह महीने के इस समय अंतराल में ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है, तो आरोपी सोनम रघुवंशी के पास यह कानूनी विकल्प होगा कि वह निचली अदालत या उच्च न्यायालय में दोबारा अपनी जमानत याचिका दाखिल कर सकती है। हालांकि, फिलहाल उसे अदालत के आदेशानुसार तीन सप्ताह के भीतर हर हाल में सरेंडर करना होगा।
कोर्ट द्वारा सोनम के वकीलों को दिए गए दो विकल्प : बीते मंगलवार को चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी के वकीलों के समक्ष दो स्पष्ट विकल्प रखे थे। अदालत ने पूछा था कि क्या सोनम खुद अपनी इच्छा से इस मामले में सरेंडर करेगी, या फिर न्यायालय उसकी जमानत को खारिज करने के संबंध में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने लिखित जवाब में आरोपी सोनम ने खुद को पूरी तरह बेकसूर बताया था। उसने दावा किया था कि उसे इस गंभीर मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर ही आधारित है। मेघालय सरकार की पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल (स्त्र) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की टाइपिंग के दौरान केवल एक कानूनी धारा के नंबर को लिखने में मामूली तकनीकी गलती हो गई थी।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur