बिलासपुर,12 जून 2026। डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि पुलिस किसी कमर्शियल विवाद में निजी रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती। ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि पुलिस किसी कमर्शियल विवाद में निजी रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक एनबीएफसी कंपनी के बैंक खाते से 53.47 करोड़ रुपए होल्ड करने के पुलिस आदेश को रद्द कर दिया। नई दिल्ली की ‘ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड’ उद्योगों और छोटे कारोबारियों को लोन देती है। कंपनी का खाता कोटक महिंद्रा बैंक, रायपुर में है। इसमें देशभर के कर्जदारों से ईएमआई के रूप में रोज 12-15 करोड़ रुपए आते हैं। कंपनी ने रायपुर की फर्म ‘श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड’ को कच्चा माल खरीदने के लिए करीब 10 करोड़ की लोन सुविधा दी थी। बाद में श्रीजीकृपा और उसकी सप्लायर कंपनी ‘ओएफबी टेक’ के बीच वजन में गड़बड़ी को लेकर विवाद हुआ। इस पर मंदिर हसौद थाने में पहले 6.9 लाख और बाद में 43.38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई। जांच के दौरान मंदिर हसौद पुलिस ने बिना ठोस कानूनी आधार के ऑक्सीजो फाइनेंस के पूरे खाते पर रोक लगा दी। कंपनी के 53,47,17,835 रुपए होल्ड कर दिए। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने नया आदेश जारी कर राशि घटाकर 43.38 लाख रुपए होल्ड रखी। ऑक्सीजो फाइनेंशियल ने याचिका में कहा कि वह न तो एफआईआर में आरोपी है, न ही शॉर्ट-सप्लाई या धोखाधड़ी से उसका कोई सीधा लेना-देना।
पुलिस ने सिर्फ सिविल और कमर्शियल विवाद में दबाव बनाने के लिए पूरा खाता फ्रीज कर दिया। इससे रोज का कारोबार ठप हो गया। कंपनी ने इसे मनमानी और व्यापार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन बताया।
शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका
सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस का काम अपराध की जांच करना है, न कि कमर्शियल विवाद में एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेट रिकवरी एजेंट बनना। एफआईआर में शुरुआती नुकसान कुछ लाख का था, उसके बदले एक रेगुलेटेड वित्तीय संस्था के 53 करोड़ से ज्यादा होल्ड करना असंगत, अतार्किक और दंडात्मक है। कोर्ट ने 13 अप्रैल 2026 के पुलिस आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही कहा कि पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ख्हृस्स् के नियमों का उल्लंघन किया।
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