30 साल की लीज अवधि समाप्त,नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री और कलेक्टर को भेजा गया ज्ञापन
राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने उठाई मांग,पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप लीज बढ़ाने का किया आग्रह…
अम्बिकापुर,02 जून 2026 (घटती-घटना)। नगर निगम अम्बिकापुर क्षेत्र में नजूल भूमि पर निवास एवं व्यवसाय करने वाले हजारों लोगों के लिए राहत की मांग उठी है। राज्य विधिज्ञ परिषद छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन प्रेषित कर नजूल भूमि के पट्टों की लीज अवधि पूर्व की भांति 30 वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र की नजूल भूमि को सरगुजा रियासत काल से नगरोत्तर क्षेत्र घोषित किया गया था। इन भूमि पट्टों की लीज अवधि शासन द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। पूर्व में शासन ने बिना किसी जटिल प्रक्रिया के केवल सांकेतिक लगान लेकर स्वतः 30 वर्षों के लिए लीज का नवीनीकरण किया था, जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था।
31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई लीज अवधि : प्रवीण गुप्ता ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि नगर निगम अम्बिकापुर क्षेत्र की नजूल भूमि की लीज अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी है। लीज समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में पट्टाधारकों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। कई परिवार और व्यापारी वर्षों से इन भूमि पर अपने मकान, दुकान और प्रतिष्ठान संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लीज अवधि समाप्त होने के कारण नागरिकों के बीच यह चिंता बढ़ रही है कि भविष्य में उनकी भूमि संबंधी स्थिति क्या होगी। ऐसे में शासन को शीघ्र निर्णय लेते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए।
हजारों परिवारों और व्यापारियों को मिलेगा लाभ : अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग नजूल भूमि पर निवास करते हैं या व्यवसाय संचालित करते हैं। ऐसे में लीज नवीनीकरण का निर्णय सीधे तौर पर हजारों परिवारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रभावित करेगा। लीज अवधि बढ़ने से भूमि संबंधी अनिश्चितता समाप्त होगी और नागरिकों को अपने अधिकारों को लेकर भरोसा मिलेगा।
जनहित में शीघ्र निर्णय की मांग : राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए नजूल भूमि पट्टों की लीज अवधि 30 वर्षों के लिए बढ़ाने संबंधी आवश्यक आदेश जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि समय रहते निर्णय लिए जाने से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी जटिलता की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी।
पूर्व की परंपरा के अनुसार बढ़ाई जाए अवधि
ज्ञापन में कहा गया है कि शासन द्वारा पूर्व में बिना अलग-अलग प्रकरण चलाए स्वतः लीज अवधि बढ़ाई जाती रही है। इसलिए इस बार भी पूर्व की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए नजूल भूमि के पट्टों की लीज अवधि 30 वर्षों के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। प्रवीण गुप्ता का कहना है कि इससे न केवल हजारों पट्टाधारकों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सरल होंगी और नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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