कैबिनेट ने विधेयक में संशोधनों को दी मंजूरी
जयपुर,31 अगस्त 2025 (ए)। विधानसभा सत्र से पहले रविवार को भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। बिल के नए ड्राफ्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्रकैद तक की सजा सहित कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए बिल में घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना है। मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर150 यूनिट निशुल्क (फ्री) बिजली योजना को भी मंजूरी दी। इससे प्रदेश के 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 यूनिट बिजली फ्री मिल सकेगी।
घर वापसी धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं : कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- इसके साथ ही अवैध धर्मांतरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्रांट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है, उस संपत्ति की जांच के बाद जती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया- मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना को मंजूरी दी। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने बजट में की थी। योजना के तहत अब मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 100 की जगह 150 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके लिए सरकार 150 यूनिट से कम उपभोग वाले करीब 11 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता का निशुल्क सोलर पैनल लगवाएगी।
वहीं दूसरी कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता जिनके रूफ टॉप प्लांट लगाने के लिए छत उपलध नहीं है, उनके लिए डिस्कॉम सामुदायिक सोलर प्लांट लगाएंगे। साथ ही, इन प्लांट पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट फ्री बिजली प्रतिमाह उपलध होगी।
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