अब सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर
नई दिल्ली,08 जुलाई 2025 (ए)। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच के खिलाफ जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है,वहीं अब इसके पक्ष में भी एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सीनियर वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इसे पूरे देश में लागू करने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले, चुनाव आयोग के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ कई याचिकाएं लगाई गईं। लेकिन यह पहली बार है जब कोई इस जांच के समर्थन में याचिका लेकर आया है। अश्विनी उपाध्याय ने 8 जुलाई, 2025 को जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच से अपनी याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि बिहार मामले की सुनवाई के दौरान उनकी याचिका भी सुनी जाए। जस्टिस धुलिया ने उनसे पहले याचिका की तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए कहा।
असली नागरिक वोट डालें,विदेशी नहीं
एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र, राज्य और ईसी (चुनाव आयोग) का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि सिर्फ असली नागरिक ही वोट डालें,विदेशी नहीं। उपाध्याय ने कोर्ट में कहा कि आजादी के बाद 200 जिलों और
1500 तहसीलों की जनसंख्या में भारी बदलाव आया है। यह बदलाव अवैध घुसपैठ, धोखे से धर्म
परिवर्तन और जनसंख्या विस्फोट के कारण हुआ है। इसका मतलब है, बहुत से लोग गैरकानूनी तरीके से देश में आ गए हैं, कुछ लोगों का जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया है और जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है।
याचिकाकर्ता ने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने अपनी अर्जी रखी। उन्होंने कहा कि उनकी अर्जी को 10 जुलाई को उन याचिकाओं के साथ सुना जाए,जिनमें चुनाव प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर कमियां दूर कर दी जाती हैं, तो रजिस्ट्री इस पर विचार करेगी। रजिस्ट्री कोर्ट का एक विभाग होता है जो कागजी कार्रवाई देखता है।
उपाध्याय की याचिका में अनुच्छेद 324(1) का जिक्र
उनकी याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 324(1) चुनाव आयोग को चुनावों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। एक संपूर्ण संशोधन इस संवैधानिक कर्तव्य की रक्षा करता है और चुनावी पारदर्शिता को बनाए रखता है। अनुच्छेद 326 वोट देने के अधिकार की गारंटी देता है।
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