
अंबिकापुर,04 दिसम्बर 2024 (घटती-घटना)। नगर निगम के इस कार्यकाल का अंतिम सामान्य सभा की बैठक बुधवार को सरगुजा सदन में हुई। बैठक में पक्ष व विपक्ष के पार्षद के बीच कई मुद्दों को लेकर हल्की नोक झोक भी हुई। विशेषकर अमृज जल जीवन मिशन के मुद्दों पर विपक्ष से साा पक्ष को घेरा। वहीं विपक्ष के पार्षदों ने साा पक्ष पर तालाब सौंदर्यीकरण में मनमानी का आरोप लगाया है। साा पक्ष का कहना था कि प्राथमिकता के आधार पर तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया है। वहीं पीएम आवास के लिए हितग्राहियों से 5-5 हजार रुपए लिए जाने की बात सामने आई है। इस मुद्दे पर साा पक्ष ने कहा है कि पूर्व के निगम आयुक्त ने नियम से हटकर ऐसा आदेश जारी किया था। आदेश के बाद लगभग 50 से भी कम हितग्राहियों ने रुपए जमा किया है। इस मामले की जांच कराकर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए हितग्राहियों की राशि वापस की जाएगी। वहीं नियम के तहत लॉटरी सिस्टम से पीएम आवास का वितरण हितग्राहियों को किया जाएगा। पहले चरण में 493 मकानों का निर्माण चल रहा है। जिसका निर्माण लगभग 75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक बुधवार की दोपहर 12.30 बजे से सरगुजा सदन में सभापति अजय अग्रवाल की उपस्थिति में शुरू हुई। सबसे पहले विपक्षी पार्षद आलोक दुबे ने तालाब सौंदर्यीकरण के मामले में साा पक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया। इस सवाल पर साा पक्ष के एमआईसी प्रमुख शफी अहमद ने खंडन करते हुए कहा कि तालाब सौंदर्यीकण में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। निगम के अंतर्गत 20 तालाब आते हैं। जिसकी सौंदर्यीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। शासन द्वारा 6 तालाबों की सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृति मिली थी। जिसका सौंदर्यीकरण कराया गया है। इस जवाब पर विपक्षी पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि 6 तालाबों का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता के आधार पर नहीं कराया गया है। शहर के महामाया,मैरिन ड्राइव तालाब की सौंदर्यीकरण की आवश्यकता थी पर उसे ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बाद विपक्षी पार्षदों ने पीएम आवास का मुद्दा उठाया और हितग्राहियों से 5-5 हजार रुपए किस नियम के तहत लेने की बात कही। इस सवाल पर साा पक्ष से शफी अहमद ने कहा कि शहरी क्षेत्र में पहले चरण में 493 आवास का निर्माण चल रहा है। जिसका 75 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है। हितग्राहियों से 5-5 हजार रुपए लेन की बात किसी भी बैठक में नहीं बोला गया था। पूर्व के निगम आयुक्त किस आधार पर 5-5 हजार रुपए लेने का नियम बनाया था। इसकी जांच कराई जाएगी। ऐसे हितग्राहियों से जिनसे रुपए लिए गए हैं उन्हें वापस किया जाएगा और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास हितग्राहियों को आवंटन किए जाने के मामले में साा पक्ष व विपक्ष ने एक राए होकर निणर्य लिया है कि आवासों का वितरण लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। आवासों की संख्या कम है और हितग्राही ज्यादा है। ऐसे में हर वार्ड के पार्षद अपने वार्ड के अंदर जरूरतमंद हितग्राहियों को प्राथमिकता देते हुए 10-10 आवासों का लॉटरी पार्षद के द्वारा किया जाएगा। ताकि जरूरतमंदों को आवास मिल सके। वहीं साा पक्ष व विपक्ष ने यह भी निर्णय लिया है कि निगम का कार्यकाल खत्म होने से पूर्व आवास का वितरण किया जाए।
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