पति या ससुराल वालों का इस पर कोई हक नहींः सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली,26 अप्रैल 2024 (ए)। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति और सास ने उसकी शादी के समय स्त्रीधन के रूप में मिले सोने के गहनों का दुरुपयोग किया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि महिला के खोए हुए गहने के बदले 25 लाख रुपए का मुआवजा दे।
बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि स्त्रीधन में एक महिला को शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में मिली सभी संपत्तियां शामिल हैं। इस स्त्रीधन में माता-पिता, ससुराल वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले उपहार भी शामिल हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्त्रीधन साझा संपत्ति नहीं है। किसी भी महिला के स्त्रीधन को पति या उसके परिवार के सदस्यों ना तो कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही उनके द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
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