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अम्बिकापुर@बैंक खातों पर होल्ड और साइबर फ्रॉड मामलों के समाधान को लेकर सीएसपी ने ली बैंक प्रबंधकों की बैठक

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-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जून 2026 (घटती-घटना)। पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में शुक्रवार को नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) राहुल बंसल ने को-ऑर्डिनेशन सेंटर में शहर के विभिन्न बैंक शाखा प्रबंधकों की बैठक लेकर साइबर अपराध, बैंक खातों पर होल्ड एवं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक में गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी एनसीआरपी-सीएफसीएफआरएमएस की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की जानकारी दी गई। इसमें बैंक खातों के फ्रीज या लीन होने की स्थिति में खाताधारकों को राहत देने, शिकायतों के निराकरण तथा साइबर ठगी के पीडि़तों की राशि वापस कराने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएसपी राहुल बंसल ने सभी बैंक प्रबंधकों को शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती,उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे,सक्रिय सायरन व्यवस्था, नियमित सुरक्षा अभ्यास तथा संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल पुलिस को सूचना देने पर जोर दिया। साथ ही ग्राहकों को बड़ी राशि निकालने के बाद सतर्क रहने के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जीआरएम पोर्टल के माध्यम से खाताधारकों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अब बैंक खाताधारकों को अपने खाते पर लगे होल्ड या लीन को हटवाने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे अपनी बैंक शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसके बाद संबंधित बैंक पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर अधिकतम 90 दिनों के भीतर समाधान उपलब्ध कराएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब खाताधारक ट्रांजैक्शन की जानकारी और केवाईसी दस्तावेजों के साथ अपनी बैंक शाखा में आवेदन कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस नोटिस भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकेगी तथा जांच प्रक्रिया में वीडियो कॉलिंग जैसी डिजिटल सुविधाओं का भी उपयोग किया जा सकेगा। बैठक में गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी,मणिपुर थाना प्रभारी सी.पी. तिवारी,साइबर सेल के उप निरीक्षक अजीत मिश्रा सहित पुलिस अधिकारी एवं अंबिकापुर के विभिन्न बैंक शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। पुलिस ने कहा कि बैंक और पुलिस के बेहतर समन्वय से साइबर अपराधों के मामलों में पीडि़तों को त्वरित राहत मिल सकेगी।


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