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जोधपुर@आसाराम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका : यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार गैंगरेप के चार्ज हटाए,फौरन करना होगा सरेंडर

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जोधपुर,27 मई 2026। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए तत्काल सरेंडर करने का आदेश दिया है। आसाराम फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर है और अहमदाबाद में अपना इलाज करवा रहा है। हालांकि कोर्ट ने गैंगरेप के आरोप से उन्हें राहत दे दी। राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच,जिसमें जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित शामिल थे,ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 20 अप्रैल 2026 को अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला वर्ष 2013 का है, जब उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया था कि जोधपुर स्थित आसाराम के आश्रम में उसके साथ यौन शोषण किया गया। मामले ने देशभर में व्यापक सुर्खियां बटोरी थीं। जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


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