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न्यू दिल्ली@ आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता

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एसआईआर विवाद में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
न्यू दिल्ली,12 अगस्त 2025 (ए)।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करवाने के मामले में विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि चुनाव आयोग सही है यह कहने में कि आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसकी जांच-परख जरूरी है।
कोर्ट में क्या दलील दी गई?
मामले में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 1950 के बाद जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन यहां प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है। उन्होंने उदाहरण देतेहुए कहा कि एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में 12 लोगों को मृत दिखा दिया गया, जबकि वे जिंदा है। बीएलओ ने कोई काम नहीं किया। सीनियर एडवोकेट गोपाल एस. ने कोर्ट को बताया कि 65 लाख नाम हटाए गए हैं,यह सामूहिक बहिष्करण है। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह सिर्फ ड्राफ्ट रोल है। इतने बड़े अभ्यास में छोटी-मोटी गलती हो सकती है, लेकिन यह कहना कि मृत जीवित हैं, सही नहीं।


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