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पटना@ सुप्रीम कोर्ट ने एस आई आर पर रोक नहीं लगाई

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चुनाव आयोग से मांगा दस्तावेजों का अध्ययन
पटना,28 जुलाई 2025 (ए)।
बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई,जहां उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में मतदाताओं की पहचान के लिए आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार करे।
सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से मांगा बहस के लिए समय
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के पक्षकारों से पूछा कि वे इस विवाद पर बहस के लिए कितना समय लेना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करने की बात कही। इससे स्पष्ट है कि न्यायालय इस मुद्दे पर पूरी गहराई से विचार करना चाहता है ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।


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