नई दिल्ली,02 जुलाई 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपनी सीधी भर्ती और प्रमोशन प्रक्रियाओं में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की औपचारिक नीति को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से दी गई। यह नई आरक्षण व्यवस्था 23 जून, 2025 से प्रभावी हो गई है। यह महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होगा। इसके दायरे में रजिस्ट्रार,वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन,जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चेंबर अटेंडेंट जैसे विभिन्न गैर-न्यायिक पद शामिल होंगे।
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