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अंबिकापुर,@विवि में धारा 52 लागू…छीनी गईं कुलपति की शक्तियां

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अंबिकापुर,11 अक्टूबर 2024 (घटती-घटना)। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में 3 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 लागू हो गई है। इससे जुड़ी एक अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में कर कुलपति की शक्तियां छीन ली गई हैं। अब ये सारे अधिकार राज्यपाल के पास चले गए हैं। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में धारा 52 लागू करने के तीन कारण बताए गए हैं जो विवि में कुछ सालों से चले आ रहे विवादों से जुड़े हैं। गौरतलब है कि संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय अपनी स्थापना के बाद से ही विवादित कार्यशैली की वजह से सुर्खियों में रहा है। विशेषकर यहां प्रशासनिक पदों को लेकर टकराव की स्थिति व अव्यवस्था स्थापना काल से ही चली आ रही है।
इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। ये विवाद इस कदर बढ़ा कि अब राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर को राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर छाीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 लागू कर दी गई है। इससे 3 अक्टूबर से कुलपति अशोक सिंह की शक्तियां क्षीण हो गईं हैं। इनके सारे अधिकार राज्यपाल के पास चले गए हैं। प्रकाशित अधिसूचना में जिन तीन कारणों का उल्लेख किया गया है, इनमें संत गहिरा गुरु विवि के कार्यकलापों में कुप्रशासन तथा अव्यवस्था, विवि में आंतरिक विवाद एवं समन्वय के अभाव के कारण स्वस्थ शैक्षणिक, प्रशासनिक वातावरण का अभाव तथा जनसाधारण एवं छात्रों की दृष्टि में विवि के प्रति विश्वसनीयता में गिरावट शामिल हैं। यह अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावी रहेगी।
सात महीने का बचा था कार्यकाल
प्रो. अशोक सिंह वाराणसी निवासी हैं। यूनिवर्सिटी में उनका कार्यकाल सात महीने का बाकी था। इससे पहले ही सरकार ने उन्हें हटा दिया। बताया जा रहा है कि प्रो. अशोक सिंह की नियुक्ति के बाद से ही समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था। यूनिवर्सिटी में आंतरिक गुटबाजी चरम पर थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद से विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग तेज हो गई थी।
कुलपति के विरुद्ध की शिकायत
कुलपति के विरुद्ध राज्य महिला आयोग में शिकायत की गई थी। इस मामले में आयोग ने नोटिस भेजा था। इतना ही नहीं सार्वजनिक रूप से कई बार जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया था। इसके साथ ही तत्कालीन कुलसचिव से भी उनका विवाद हुआ था, जो सार्वजनिक हो गया था। इसके बाद 3 अक्टूबर को ही राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग की ओर से धारा 52 की अधिसूचना जारी की थी। इस नोटिफिकेशन के साथ ही कुलपति की सारी शक्तियां वापस ले ली गई थी।


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