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नई दिल्ली@असम-अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव…सीमा पर फिर भड़की हिंसा,आमने-सामने आए दोनों राज्यों के लोग

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नई दिल्ली,13 अगस्त 2026। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने गुरुवार को शीर्ष अदालत का रुख करते हुए हाई कोर्ट के उस निर्देश पर सवाल उठाया है, जिसमें मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से कराने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अब 17 अगस्त को सुनवाई होगी।
तीन जजों की पीठ करेगी मामले की सुनवाई : राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। अब 17 अगस्त को होने वाली सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के आधार पर दलीलें रखी जाएंगी।
सीबीआई और ईडी
को जांच का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने जांच एजेंसियों से आरोपों का सत्यापन करने और जांच में हुई प्रगति से अदालत को अवगत कराने को कहा था। राहुल गांधी ने अब इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका में शिकायत के आधार पर आगे बढ़ाई गई कार्रवाई की वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक अलग मांग भी रखी है। उन्होंने कथित आय से अधिक संपत्ति मामले की कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इस मांग के पीछे उनके कानूनी पक्ष और मामले की कार्यवाही से संबंधित विभिन्न आधार बताए गए हैं।


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