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अम्बिकापुर@शराब पीकर बाइक चलाना पड़ा महंगा,न्यायालय ने लगाया 10 हजार रुपए जुर्माना

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यातायात पुलिस की कार्रवाई,मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत पेश किया गया था मामला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाते पकड़े गए 19 वर्षीय युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उसे 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार,यातायात शाखा की टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 सीएक्स 6070 के चालक को रोककर जांच की गई। चालक की पहचान तुषार मंडल (19 वर्ष), पिता विश्वजीत मंडल,निवासी मदननगर,थाना जयनगर के रूप में हुई। जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने की आशंका पर ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया, जिसमें उसके शराब के सेवन के बाद वाहन चलाने की पुष्टि हुई।
इसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद वाहन चालक पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। नशे में वाहन चलाना चालक के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।


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