नई दिल्ली,25 जुलाई 2026। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सरकार सोमवार को संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना है।
सख्त सजा और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान : परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने या पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ अब कानून को बेहद कड़ा बनाया जा रहा है। नए ड्राफ्ट बिल के अनुसार, दोषियों के लिए न्यूनतम सजा 5 साल और अधिकतम सजा 10 साल तक हो सकती है। इसके साथ ही, अपराधियों पर 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है, ताकि कोई भी आसानी से बच न सके।
संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना : पेपर लीक जैसी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठित गिरोहों के लिए सरकार ने और भी कड़े प्रावधान तय किए हैं। यदि कोई गिरोह इस प्रकार के मामलों में शामिल पाया जाता है, तो न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे गिरोहों और दोषी संस्थाओं पर 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे अपराधियों की आर्थिक कमर पूरी तरह टूट सके।
इस नए कानून की जरूरत? पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे लाखों मेधावी छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। पुरानी कानूनी व्यवस्थाओं में कमियों और लंबी न्याय प्रक्रिया का फायदा उठाकर आरोपी अक्सर बच निकलते थे। छात्रों और अभिभावकों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सरकार ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है, ताकि परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को फिर से बहाल किया जा सके।
जांच प्रक्रिया और फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था : इस नए संशोधन विधेयक में जांच प्रक्रिया को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत पेपर लीक के किसी भी मामले की जांच को 2 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए देश भर में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश दिया जाएगा।
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