सीएम साय बोले…आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी बिल पास कराएंगे…
रायपुर,24 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य कैबिनेट पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक को विधानसभा से पारित कराएगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक हुई। इसके साथ ही यूसीसी का प्रारूप तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड,गुजरात,असम और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। विधेयक पारित होकर कानून लागू होने पर यह देश का पांचवां राज्य बन जाएगा।
समिति पूरे राज्य से लेगी सुझाव
समिति राज्य के सामाजिक और अन्य पहलुओं का अध्ययन करेगी। अलग-अलग वर्गों और हितधारकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यूसीसी को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?
-15 अप्रैल 2026 : राज्य कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
– 26 जून 2026 : सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी।
– 24 जुलाई 2026 : समिति की पहली बैठक के साथ मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड : यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे नागरिक कानूनों में एकरूपता आएगी, न्याय प्रक्रिया सरल होगी और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
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