13 से 17 जुलाई तक मुख्यालय छोड़ने पर भी रहेगा नियंत्रण
विधानसभा प्रश्नों के समयबद्ध जवाब के लिए कलेक्टर का आदेश, विभाग प्रमुखों को भी लिखित अनुमति के बिना अवकाश नहीं
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए सरगुजा जिले में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। कलेक्टर अजीत वसंत ने 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान जिले में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना होगा, ताकि विधानसभा से प्राप्त होने वाले प्रश्नों का समय-सीमा के भीतर उत्तर तैयार कर शासन को भेजा जा सके। कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से बड़ी संख्या में प्रश्न प्राप्त होते हैं, जिनका तथ्यात्मक एवं समयबद्ध उत्तर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में किसी अधिकारी या कर्मचारी की अनुपस्थिति से जवाब तैयार करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी कारण सामान्य अवकाश पर रोक लगाई गई है। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अत्यंत आवश्यक अथवा अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाना पड़े या मुख्यालय छोड़ना आवश्यक हो, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अवकाश पर निर्णय ले सकेंगे। वहीं कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख स्वयं अवकाश पर तभी जा सकेंगे, जब उन्हें कलेक्टर से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त हो। प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान आवश्यक सूचनाओं का संकलन, अभिलेखों का संधारण और प्रश्नों के उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र के दौरान इस प्रकार के प्रतिबंध सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं।
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