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सूरजपुर@ छात्रावासों में कानूनी जागरूकता अभियान : बच्चों को बताया अधिकार और सुरक्षा के नियम

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सूरजपुर,03 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के तत्वावधान में पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, सूरजपुर में एक महत्वपूर्ण कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यह कार्यक्रम प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीता वार्नर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ,कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यवहार न्यायाधीश अंजलि पाण्डेय ने की,जिन्होंने छात्रों को सरल भाषा में कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश श्रीमती अंजलि पाण्डेय ने पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों को विस्तार से समझाया, उन्होंने बच्चों को ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के बीच का अंतर व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से बताया,उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की असहज या अनुचित हरकत को तुरंत अपने अभिभावकों,शिक्षकों या विश्वसनीय व्यक्ति को बताना चाहिए। बच्चों को यह भी समझाया गया कि चुप रहना समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है।
जागरूकता ही सुरक्षा का आधार
यह कार्यक्रम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा,बल्कि छात्रों के भीतर आत्मविश्वास और जागरूकता का भाव भी उत्पन्न किया,पॉक्सो एक्ट,साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों की समझ से छात्र अब अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
साइबर अपराध से बचावः सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा
छात्रों को आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर अपराधों की जानकारी दी गई,न्यायाधीश महोदया ने बताया कि आजकल ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं,जैसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी,फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल,बैंक केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी,परिजनों की दुर्घटना का झूठा भय दिखाना,वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेल करना। उन्होंने छात्रों को समझाया कि ऐसे मामलों में डरने या घबराने की जरूरत नहीं है,बल्कि तुरंत परिवार,शिक्षक या पुलिस को सूचना देनी चाहिए।
यातायात नियमों की समझः जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख
कार्यक्रम में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई,छात्रों को बताया गया कि वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है,वाहन का पंजीयन और बीमा जरूरी है, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना दंडनीय अपराध है,दुर्घटना की स्थिति में कानूनी जिम्मेदारियां तय होती हैं,साथ ही चोरी के वाहन खरीदने-बेचने के गंभीर कानूनी परिणामों के बारे में भी जानकारी दी गई।
निःशुल्क विधिक सहायताः हर नागरिक का अधिकार
कार्यक्रम के अंत में छात्रों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई,छात्रों को बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर या जरूरतमंद व्यक्ति भी कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकता है, इसके लिए नालसा का टोल फ्री नंबर 15100 उपलब्ध है,जिससे सीधे मदद ली जा सकती है।
कार्यक्रम में रही सक्रिय भागीदारी
इस जागरूकता कार्यक्रम में छात्रावास अधीक्षक श्री रामज्ञान सिंह एवं श्री भुवनेश्वर सिंह सहित पैरालीगल वॉलंटियर्स सत्य नारायण, उमेश कुमार रजवाड़े, चिरंजीव लाल रजवाड़े एवं सद्दाम हुसैन की उपस्थिति रही, सभी ने छात्रों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी।


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