रायपुर,06 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। राज्य की उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुख्य अभियंता के.के.कटारे को छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक आरक्षण का लाभ लेने के लिए अयोग्य पाया है. समिति ने अपने आदेश में कहा है कि कटारे का मूल निवास महाराष्ट्र राज्य में होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ में एसटी आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं बनती और उनके जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त किए जाने योग्य माना गया है। समिति द्वारा यह आदेश 26 फरवरी 2026 को जारी किया गया। आदेश के अनुसार यह मामला शिकायत के आधार पर जांच के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। दस्तावेज के अनुसार इस मामले में शिकायतकर्ता विजय मिश्रा द्वारा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुख्य अभियंता के।के। कटारे ने दूसरे राज्य से संबंधित होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग का लाभ लिया है।
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