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रायपुर@गांजा तस्करी के मामले में तीन को 20 साल कैद आरोपियों के पास से 50 किलो गांजा हुआ था जब्त

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रायपुर,27 फरवरी 2026। महासमुंद से रायपुर गांजा तस्करी करने के मामले में तीनों आरोपियों को 20 साल कैद और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने सुनाया है। मामला अगस्त 2024 में मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में पकड़ी गई 50 किलो से अधिक गांजा खेप से जुड़ा है। विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू ने बताया कि अदालत ने इस मामले में सतीश अग्रवाल,कामेश्वरी गोस्वामी और सुभाष पटेल को दोषसिद्ध मानते हुए कठोर सजा सुनाई है।


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