टैक्स के दायरे में आया योग शिविर, पतंजलि को चुकाना होगा इतना करोड़
नई दिल्ली,21 अप्रैल 2024 (ए)। बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। स्वामी
रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्था पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क चुकाना होगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर, 2023 के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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