नई दिल्ली, 03 अप्रैल 2024 (ए)। दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया है। ईडी का पक्ष रख रहे वकील एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी ने अभियान के विक्रेताओं को दिए गए सभी बड़े भुगतान कैश किया था। ईडी ने इस संबंध में कोर्ट में एक बार फिर से दावा किया कि हमारे पास व्हॉट्सऐप चैट और हवाला ऑपरेटरों के बयान भी हैं, हमारे पास बड़ी मात्रा में आयकर डेटा भी है।
अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में बोला कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि वह मनी लॉन्डि्रंग के अपराध में शामिल हैं। यह कहना बेतुका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला लेनदेन संभालेंगे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि रिश्वत देने वाला उसी समय पकड़ा जाता है, जब रिश्वत लेने वाला पैसा प्राप्त कर रहा होता है। जब रिश्वत दी जा रही है तो यह या तो पीसी अधिनियम है या आयकर अधिनियम है। यह मनी लॉन्डि्रंग अपराध नहीं है। क्या ईडी इस स्थिति में कूद सकता है और कह सकता है कि मुझे तब भी अधिकार क्षेत्र मिलता है जब अपराध की कोई आय न हो।
बता दें कि इस मामले में अभी कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखै हुआ है और देर शाम तक हाईकोर्ट का आदेश आने की संभावना है। वहीं कोर्ट पहुंचने के पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल को चुनाव में निष्कि्रय करने के लिए चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया।
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