इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई
खोखर की उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में रखा था बरकरार
सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए फरलो की मांग कर रहे हैंः खोखर की ओर से पेश वकील
नई दिल्ली,15 मार्च 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की फरलो याचिका पर शुक्रवार को सीबीआइ से जवाब मांगा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और संजय करोल की पीठ ने सीबीआइ को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह सक्षम प्राधिकारी को मामले पर फैसला करने के लिए कह सकती है। खोखर की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए फरलो की मांग कर रहे हैं। पीठ ने मामले को अप्रैल महीने में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
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