नई दिल्ली,19 फरवरी 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलट पेपर कल पेश करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार दोपहर दो बजे सुनवाई करेगा।अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बैलेट पेपर मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने को कहा है.। साथ ही काउंटिंग का पूरा वीडियो तलब किया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसीह के वकील से पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क लगाया या नहीं, जवाब में उन्होंने कहा कि हां आठ पेपर पर लगाया.। इस पर सीजेआई ने कहा कि आपको सिर्फ साइन करना चाहिए था,आपने किस अधिकार से निशान लगाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को नए सिरे से चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त करने को कहेंगे. वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट को इस मामले की निगरानी करने के लिए कहेंगे।
इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा दखल दिया था और चुनाव के सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शाम पांच बजे तक रिकॉर्ड सुरक्षित करने को कहा था। साथ ही रिटर्निंग अफसर को तलब कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्षद की याचिका पर नोटिस जारी किया था।
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