नई दिल्ली, 24 जून 2022। 2002 मे हुए गुजरात दगो की जाच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मे तत्कालीन मुख्यमत्री नरेद्र मोदी सहित 64 लोगो को क्लीन चिट दी थी।प्रधानमत्री नरेद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इस रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली जाकिया जाफरी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
इसके खिलाफ जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी। जकिया के पति और काग्रेस नेता एहसान जाफरी की 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी मे हिसा के दौरान मौत हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने नौ दिसबर, 2021 को इस मामले मे सुनवाई पूरी कर ली थी। अब जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेच ने इस मामले मे सुनवाई पूरी की।
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