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अम्बिकापुर@नाबालिगों को वाहन देना पड़ा भारी,3 वाहन मालिकों पर 75 हजार का जुर्माना

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कोर्ट ने प्रत्येक वाहन मालिक पर लगाया 25-25 हजार का अर्थदंड,जागरूकता के बाद सरगुजा पुलिस की सख्ती

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। नाबालिगों के वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सरगुजा पुलिस ने अब वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अंडरएज ड्राइविंग के तीन मामलों में पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों एवं वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने तीनों मामलों में प्रत्येक वाहन मालिक पर 25-25 हजार रुपये,यानी कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस एवं जिले के सभी थाना-चौकी क्षेत्रों में पहले व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया था। शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ नाबालिगों को वाहन चलाने से होने वाले खतरों के बारे में समझाया गया। पुलिस ने अभिभावकों को भी स्पष्ट रूप से चेताया था कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस अपने बच्चों को वाहन न दें। पुलिस के अनुसार जागरूकता अभियान के दौरान ही वाहन मालिकों को यह जानकारी दी गई थी कि अंडरएज ड्राइविंग के मामलों में केवल नाबालिग चालक पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि वाहन उपलब्ध कराने वाले अभिभावक या वाहन मालिक के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने तीन नाबालिगों को वाहन चलाते पाए जाने पर उनके वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की और प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(ए) के तहत तीनों वाहन मालिकों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस का कहना है कि नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि बच्चे और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। कम उम्र में वाहन चलाने वाले बच्चे भारी यातायात,अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और आपात स्थिति में वाहन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होते। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। सरगुजा पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की जिद या सुविधा के लिए उन्हें वाहन की चाबी न सौंपें। बच्चे के बालिग होने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने तक उन्हें वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जागरूकता अभियान के बाद अब नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यातायात पुलिस एवं थाना-चौकी की टीमें अंडरएज ड्राइविंग पर निगरानी रखेंगी। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवत्य सहित यातायात पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही।


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