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अम्बिकापुर@आईपीएस के बेटे को घेरकर पीटा पिता के पद का भी दिया हवाला

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बौरीपारा तालाब के पास आधा दर्जन युवकों ने हाथ-मुक्के, बेल्ट और कड़े से किया हमला; चार नामजद समेत अन्य पर एफआईआर


-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। शहर के बौरीपारा तालाब के पास 7 सितंबर की रात आधा दर्जन से अधिक युवकों ने आईपीएस अधिकारी के बेटे को घेरकर हाथ-मुक्के, बेल्ट और कड़े से बेदम पीट दिया। मारपीट में उसके सिर, चेहरे और कनपटी में चोटें आई हैं। आरोपियों ने मारपीट के दौरान उसके पिता के आईपीएस अधिकारी होने का हवाला देते हुए चुनौती भी दी। पीडि़त की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चार नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नमनाकला खटिकपारा निवासी 24 वर्षीय लेखांश कांत कुर्रे पिता रवि कुर्रे सिक्योरिटी एजेंसी संचालित करता है। उसके पिता वर्तमान में रायपुर में पदस्थ हैं और पूर्व में कोरिया जिले के एसपी रह चुके हैं। लेखांश ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्त विशाल सोनी और रोमी खान के साथ कार से बौरीपारा निवासी दोस्त प्रिंस गुप्ता के घर जा रहा था। प्रिंस के घर से कुछ दूर बौरीपारा तालाब के पास उसने कार रोक दी। वहां पहले से गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन, आशुतोष गुप्ता समेत अन्य युवक मौजूद थे। लेखांश कार से उतरकर प्रिंस से मोबाइल पर बातचीत करने लगा। बातचीत के दौरान उसने गोलू गणेश का नाम लिया। आरोप है कि इस पर रतन गुप्ता और कोया डॉन ने गाली-गलौज शुरू कर दी और कहा कि ‘गोलू गणेश नहीं, बाप बोल।’
हाथ पकड़ा, फिर बेल्ट और कड़े से हमला
लेखांश के अनुसार इसके बाद गोलू गणेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता ने हाथ-मुक्के, बेल्ट और कड़े से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी दौरान कोया डॉन ने उसका गला दबाने का भी प्रयास किया। मारपीट में उसके सिर, चेहरे और कनपटी में चोटें आईं। उसके साथ मौजूद दोस्तों ने बीच-बचाव कर उसे आरोपियों से बचाया।
‘तेरा बाप आईपीएस है तो हमारा क्या कर लेगा?’
पीडि़त ने पुलिस को बताया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसके पिता के आईपीएस अधिकारी होने का हवाला देते हुए कहा कि ‘तेरा बाप पुलिस ऑफिसर है तो हमारा क्या कर लेगा?’ घटना के बाद लेखांश ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन और आशुतोष गुप्ता समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



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