-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। नाबालिग लडकी से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले की एक नाबालिग लडकी को शादी करने का झांसा देकर युवक ने उसके साथ बलात्कार किया था। घटना वर्ष 2022 की है। पुलिस ने आरोपी विमल खाखा पिता निर्मल खाखा निवासी दातीढाप नर्मदापुर थाना कमलेश्वरपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया था। वहीं मामले की सुनवाई कमलेश जगदल्ला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) अंबिकापुर में चल रहा था। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाऊ 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है।
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