रायपुर,23 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में एक 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू हो जाएगी। अब शादी-पार्टी या कोई भी आयोजन में 100 मेहमान बुलाने पर 3 दिन पहले निगम को सूचना देनी होगी। नया कानून न केवल आम नागरिकों को सचेत करेगा बल्कि स्थानीय निकायों नगर निगम,नगर पालिका की जवाबदेही भी तय करेगा। नए नियमों में सबसे कड़ा प्रावधान ‘ऑन द स्पॉट फाइन’ का है। यह जुर्माना स्थानीय निकाय उपनियम के अनुसार तय होगा, जो 500 रुपए से 50 हजार तक हो सकता है। नई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 एक अप्रैल से देशभर में लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इन नियमों को अधिसूचित किया है, जो 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। ये नियम स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती देने कचरे के स्रोत पर ही पृथक्करण को अनिवार्य बनाने और लैंडफिल पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित हैं। छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में अब अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा और जिम्मेदारियां सख्त हो गई हैं। नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव चार-धारा वाला पृथक्करण है। घरों, संस्थानों और व्यावसायिक स्थानों पर कचरा अब चार अलग-अलग बाल्टियों में फेंकना अनिवार्य होगा।
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