रायपुर, 05 जनवरी 2022 (ए)। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार रायपुर ए कैटेगरी में है यानी वे शहर जहां कोरोना का पॉजिटिव रेट चार से ज्यादा है, इसलिए उन जगहों पर पाबंदियों को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। हालांकि इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े और कोरोना संक्रमण की रफ्तार को भी कम किया जा सके।
राज्य सरकार द्वारा श्रेणी ए के लिए बनाए गए नियम पूरी राजधानी पर प्रभावी हो गए हैं। वैसे भी कल कोरोना रिपोर्ट में राजधानी की पॉजीटिवटी दर 6 फीसदी थी। इस लिहाज से राजधानी में नाईट कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। एयरपोर्ट पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ साथ वैक्सीन के डबल डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे आयोजन जिनसे भीड़ होती हो उन पर रोक लगा दी गई है।
रात्रि 9.00 बजे से प्रात 6.00 बजे तक रात्रिकालीन कफ्यूं लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेगें।
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईट्म, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होगें। फूड की होम डिलीवरी 11.00 बजे तक किया जा सकेगा। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11.00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेगें।
रायपुर जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक/सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्योष्टि को छोडकर) सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना/जोन कार्यालय/नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यकम में 200 से व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा। रायपुर जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेगें। वेक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता हैं।
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