नई दिल्ली,19 फरवरी 2024(ए)। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं पर 14 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली श्री सिद्दारमैया और अन्य की याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
पीठ ने उच्च न्यायालय के आपराधिक कार्यवाही पर रोक के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने की राशि पर भी रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने इस मामले के अन्य आरोपियों और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडलीय सहयोगियों -एम बी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी राहत दी। पीठ ने याचिकाओं पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में अपना पक्ष रखने का भी निर्देश दिया।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur