नई दिल्ली,06 जुलाई 2026 । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्राडकास्ट आडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) को निर्देश दिया है कि वह टेलीविजन रेटिंग नीति,2026 के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक समाचार और गैर-समाचार,दोनों श्रेणियों की टेलीविजन रेटिंग जारी करना बंद कर दे। नए निर्देश के तहत केवल समाचार चैनलों की रेटिंग पर पहले से लागू रोक का दायरा बढ़ाया गया है। इसे सभी तरह के चैनलों पर लागू कर दिया गया है।
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