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नई दिल्ली@बीजेपी विधायक राजू सिंह को चार साल की सजा,कोर्ट ने मुआवजा भी सुनाया

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नई दिल्ली,04 जुलाई 2026। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 31 दिसंबर, 2018 की उस दुखद रात से जुड़ा है, जब दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता नामक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी। कोर्ट ने विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और आदेश दिया है कि यह पूरी राशि पीडि़ता के पति को मुआवजे के रूप में दी जाए। यदि दोषी इस जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है,तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने मुख्य मामले के अतिरिक्त आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी भाजपा विधायक को दोषी पाया और इस अपराध के लिए उन्हें दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस कड़े रुख से स्पष्ट है कि कानून सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के दुरुपयोग और लापरवाही के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। हर्षा फायरिंग की यह घटना न केवल एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बनी,बल्कि कानून व्यवस्था की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े किए थे। फैसले के दौरान,विधायक के बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से उनके मुवक्किल के लिए अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन पर रिहाई का अनुरोध किया।


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