मुंबई,03 जुलाई 2026। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह घोषणा राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान की। सरकार का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
कैफीन और चीनी को लेकर चिंता…
सरकार के अनुसार, स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक में कैफीन और चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्टिंग समेत छह एनर्जी ड्रिंक ब्रांडों को गलत ब्रांडिंग और भ्रामक दावों के मामले में नोटिस भी जारी किया है।
विधायकों ने उठाया था मुद्दा
भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते ने विधानसभा में कहा कि स्टिंग की बोतल पर लिखा है कि यह छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है,फिर भी इसे बच्चों को बेचा जा रहा है। इसके बाद सरकार ने स्कूलों के आसपास इसकी बिक्री रोकने का फैसला लिया।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई…
सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी स्कूल के 500 मीटर के भीतर स्टिंग या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूलों में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक के नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे।
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