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नई दिल्ली@अब डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं,सरकार का सख्त आदेश जारी..

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नई दिल्ली,16 जून 2026। केंद्र सरकार ने आम लोगों को दवाओं के दुरुपयोग से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम,1945 में बड़ा बदलाव करते हुए सभी प्रकार के सिरप को डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचने पर पाबंदी लगा दी है। अब खांसी, सर्दी, बुखार या किसी भी तरह का सिरप बिना पर्चे के उपलब्ध नहीं होगा। 9 जून 2026 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में सरकार ने स्पष्ट किया कि अब सिरप की बिक्री केवल डॉक्टर की लिखित पर्ची पर ही की जाएगी। मंत्रालय ने पुराने नियमों में संशोधन करते हुए अनुसूची ‘्य’ से ‘सिरप’ शब्द को हटा दिया है। इससे पहले छोटे गांवों और कम आबादी वाले इलाकों में कफ सिरप बेचने के लिए कुछ छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह छूट समाप्त कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला कफ सिरप और अन्य सिरपों के दुरुपयोग को रोकने, बिक्री पर बेहतर निगरानी रखने और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लिया गया है। अब सिरप की बिक्री और वितरण केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के माध्यम से ही संभव होगा। बिना पर्ची के सिरप बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले कुछ सामान्य सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के मिल जाते थे। अब खांसी की दवा समेत सभी सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य। 1000 से कम आबादी वाले गांवों में भी बिना लाइसेंस के सिरप नहीं बिक सकेंगे। सरकार ने दवा कंपनियों, वितरकों और दवा विक्रेताओं को नए नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। यह बदलाव पूरे देश में लागू होगा और दवाओं की जिम्मेदार बिक्री सुनिश्चित करेगा। नए नियम से आम नागरिकों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेने की आदत पड़ेगी।


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