बिलासपुर,02 जून 2026। जिंदल स्टील लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 153.55 करोड़ रुपये के रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा, किसी भी पक्ष को सुने बिना उस पर वित्तीय दायित्व नहीं थोपा जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया, प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई का अवसर न देना पूरी निर्णय प्रक्रिया को दूषित कर देता है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में पारित सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को दो महीने के भीतर जिंदल स्टील को सुनवाई का अवसर देने और नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सर्वोपरि बताते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जिंदल स्टील लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने 153.55 करोड़ रुपये के रिकवरी नोटिस को निरस्त करते हुए कहा है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना उस पर वित्तीय दायित्व नहीं थोपा जा सकता।
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