नई दिल्ली,11 मई 2026। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार को नई दिशा देने के उद्देश्य से ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी विकसित भारत (वीबी) -जी राम जी अधिनियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह नया कानून 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा और इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 निरस्त माना जाएगा। सरकार के अनुसार नए अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वर्तमान में मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के बयान में कहा गया कि यह अधिनियम विकसित भारतक्2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास को अधिक समेकित, उत्पादक और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अधिनियम के तहत रोजगार की मांग करने वाले श्रमिकों को तय समय-सीमा के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में काम नहीं मिलने पर श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के पात्र होंगे। सरकार ने मजदूरी भुगतान व्यवस्था को भी अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का दावा किया है। मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे बैंक या डाकघर खातों में किया जाएगा। मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होने पर श्रमिकों को विलंब मुआवजा दिया जाएगा।
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